सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने और नए चुनाव संपन्न न होने की स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

यह अधिसूचना राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी की गई है। इसमें राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-95 के तहत राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने और नए चुनाव संपन्न न होने की स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य बिंदु:
1. जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है और उनके चुनाव आयोजित नहीं हो पाए हैं, उन ग्राम पंचायतों के लिए प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी।
2. प्रशासक का कार्य ग्राम पंचायत के निर्वाचित सरपंच और वार्ड पंच के समान होगा।
3. ग्राम पंचायतों के कार्य संचालन और उनके बैंक खातों के प्रबंधन का कार्य प्रशासक द्वारा किया जाएगा।
4. प्रशासक के साथ एक प्रशासनिक समिति का गठन भी किया जाएगा, जिसमें सदस्य नामित किए जाएंगे।
5. यह समिति ग्राम पंचायतों के कार्यों और गतिविधियों की निगरानी करेगी।
6. इस अधिसूचना के अनुसार, जिला कलेक्टर को अधिकार दिया गया है कि वे संबंधित ग्राम पंचायतों में प्रशासक और प्रशासनिक समिति का गठन करें।
7. यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक नई पंचायतों के चुनाव और कार्यकाल शुरू नहीं हो जाता।
अधिसूचना पर शासन सचिव एवं आयुक्त, डॉ. जोशा राम के हस्ताक्षर और तारीख 16 जनवरी 2025 अंकित हैं।

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